अब खत्म हो लोकपाल का इंतजार
राज एक्सप्रेस भोपाल। लोकपाल (Lokpal Bill)की नियुक्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को समयबद्ध प्रगति की जानकारी 10 दिन के भीतर शपथ-पत्र के जरिए देने को कहा है। लोकपाल की नियुक्ति का रास्ता साफ कर न्यायालय ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के हित में बड़ा काम किया है। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो काम चार साल से अटका पड़ा है, उसे पूरा करे और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की जो मंशा है, उसे भी पूरा करे। लोकपाल की नियुक्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को समयबद्ध प्रगति की जानकारी 10 दिन के भीतर शपथ-पत्र के जरिए देने को कहा है। दरअसल साढ़े चार साल पहले लोकपाल कानून बन जाने के बावजूद भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। नियुक्ति न हो पाने की पृष्ठभूमि में वर्तमान लोकसभा में विपक्ष के नेता के नहीं होने का तर्क सरकार अदालत को दे रही है। लोकपाल नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, उसमें विपक्ष के नेता को भी एक सदस्य के रूप में शामिल किया जाना है। दरअसल 2014 के आम चुनाव के बाद लोकसभा का जो गणित बना है, उसमें किसी भी दल के पास विपक्षी दल की हैसियत नहीं है। विपक्षी दल नहीं है