देश पर बोझ है दो जगहों से चुनाव
राजएक्सप्रेस,भोपाल। चुनाव आयोग (Election Commission) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर एक प्रत्याशी के एक सीट पर ही चुनाव लड़ने की याचिका का समर्थन किया है। यह प्रावधान अब बनना ही चाहिए, क्योंकि नेता सरकारी खजाने को चपत लगाने के साथ अपना हित भी साधते जा रहे हैं। चुनाव आयोग (Election Commission) ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर एक प्रत्याशी के एक सीट पर ही चुनाव लड़ने की याचिका का समर्थन किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि एक प्रत्याशी जब दो जगहों से जीतता है तो एक सीट से इस्तीफा देता है। ऐसे में इस सीट पर दोबारा चुनाव होते हैं और अतिरिक्त खर्च होता है। वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने ‘वन कैंडिडेट वन सीट’ का फॉर्मूला लागू करने लिए याचिका डाल रखी है। इस याचिका के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) को चुनौती दी गई है। साथ ही मांग की गई है कि संसद और विधानसभा समेत सभी स्तरों पर एक उम्मीदवार के दो सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। चुनाव आयोग भी याचिकाकर्ता की इस मांग से सहमत है। चुनाव आयोग इससे पहले भी इस फॉमरूला को अपना सम...