मप्र में बच्ची के साथ बलात्कार करने पर फांसी की सजा दी जाएगी, यह सरकार का सराहनीय निर्णय
रेप और गैंगरेप की घटनाओं को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने कानून में बड़ा संशोधन किया है। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अब मप्र में 12 साल तक की बच्ची से किसी ने भी ज्यादती की तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इसी तरह किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना होती है तो भी सारे दोषियों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। इससे पहले दंड विधि (मप्र संशोधन विधेयक) 2017 में प्रस्तावित इस संशोधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को सहमति दे दी थी। बलात्कार को हर एक समाज और देश में अपराध माना जाता है। यह अपराध करने वाले को गलती की सजा देने के लिए सभी देशों में अलग-अलग सजा के प्रावधान हैं। इस कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार के निर्णय को रखा जा सकता है। निश्चित रूप से सजा का सख्त प्रावधान किए बिना अपराध और अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। मध्यप्रदेश सरकार के निर्णय के आलोक में देखें, तो सवाल यह भी है कि अब तक बलात्कार के प्रति कड़ी सजा का प्रावधान क्यों नहीं बनाया जा सका। निर्भया गैंगरेप के बाद कानून में भारी बदलाव कर सजा को सख्त बनाने की जो पहल की गई, वह अपराधियों में खौफ पैदा करने ...