नशे में तब्दील हो गया सोशल मीडिया
राजएक्सप्रेस, भोपाल। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने वहां की निचली अदालतों के न्यायाधीशों व कर्मचारियों को अदालत की कार्य-अवधि के दौरान सोशल मीडिया का प्रयोग न करने का निर्देश दिया है। यह व्यवस्था बेहद उम्दा है। दूसरे राज्यों को भी इसी तरह की पहल करते हुए नियम बनाने चाहिए। यही एकमात्र रास्ता है, जो लोगों को सोशल मीडिया (Social Media Intoxication)से दूर रख सकता है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने वहां की निचली अदालतों के न्यायाधीशों व कर्मचारियों को अदालत की कार्य-अवधि (वर्किग ऑवर) के दौरान सोशल मीडिया का प्रयोग न करने का निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि न्यायाधीश समेत अन्य कर्मचारी अदालती कामकाज के दौरान मोबाइल आदि पर सोशल साइट्स न देखें। हालांकि, इस दौरान बहुत जरूरी होने पर परिवार से बात करने के लिए उन्हें इंटरनेट के इस्तेमाल की छूट अवश्य दी गई है। इस निर्देश का अनुपालन न करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने संबंधी नियम भी निर्धारित कर दिया गया है। यह निर्देश पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ की जिला अदालतों के लिए जारी किए गए हैं। ज्ञात हो कि पंजाब...