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बालश्रम रोकथाम,यूं खत्म नहीं होगा यह कलंक

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बालश्रम रोकथाम अधिनियम-2016 को लागू करने के लिए नियमावलि जारी कर दी गई है। कोई भी सभ्य व लोकतांत्रिक समाज अपने बच्चों को मजदूरी करने की इजाजत नहीं दे सकता। बच्चों को तो खेलना-कूदना और पढ़ना चाहिए, ताकि वे बड़े होकर अच्छे नागरिक बन सकें। लेकिन हमने बच्चों को मजदूरी से बचाने के लिए जो कानून बनाया है, वह कारगर होगा, इसमें संदेह है। बालश्रम पर रोक के लिए जो भी कानून देश में रहे हैं, उन्हीं जैसा हश्र इस नए कानून का भी हो सकता है। इस कानून में तीन समस्याएं सबसे ज्यादा गंभीर हैं। एक-किशोर न्याय अधिनियम में किशोर की उम्र को बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, जबकि इस कानून में यह उम्र 14 वर्ष ही रखी गई है। मतलब, 14 वर्ष से ज्यादा की उम्र के बच्चे मजदूरी कर सकते हैं। वैसे तो यह गलत नहीं है। मगर एक देश में आयुवर्ग का निर्धारण अलग-अलग क्यों होना चाहिए? दो-जिन बच्चों को बालश्रम से बाहर किया जाएगा, उनका भविष्य कैसे उज्ज्वल बनेगा, इस पर कानून मौन है। बच्चों को श्रम से बाहर करना ठीक है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से वे पढ़ने-लिखने लगेंगे, यह मानना गलत है, जबकि यह कानून तो कुछ ऐसा ही मानकर चल रहा है कि बच्...